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UK में जानलेवा हिट-एंड-रन मामले में भारतीय मूल के ड्राइवर को जेल

पूर्वी लंदन में तेज रफ्तार टक्कर के बाद एक पैदल यात्री की मौत के मामले में एक व्यक्ति को छह साल और नौ महीने की सजा सुनाई गई।

 सांकेतिक सांकेतिक / Pexels

पूर्वी लंदन में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए एक पैदल यात्री की मौत का कारण बनने और टक्कर के बाद न रुकने (हिट-एंड-रन) के मामले में दोषी पाए जाने पर भारतीय मूल के एक व्यक्ति को छह साल और नौ महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। UK मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने यह जानकारी साझा की है। 

26 साल के मयन हिरानी को शुक्रवार को लंदन की 'वूलविच क्राउन कोर्ट' में सजा सुनाई गई। उन्हें खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाकर मौत का कारण बनने और टक्कर वाली जगह पर न रुकने का दोषी पाया गया था।

मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अनुसार, यह घटना मार्च 2024 में पूर्वी लंदन के इलफोर्ड में हुई थी। पीड़ित मोहम्मद फुरुक अहमद ने खाना पहुंचाने के लिए अपनी गाड़ी पार्क की थी और सड़क पार करते समय उन्हें टक्कर मारी गई।

जांचकर्ताओं ने बताया कि जब गाड़ी ने अहमद को टक्कर मारी, तब हिरानी 'रेंज रोवर' को 64 से 68 मील प्रति घंटे की गति से चला रहे थे, जो उस इलाके की तय सीमा से दोगुनी से भी ज्यादा थी। टक्कर में अहमद को बहुत गंभीर चोटें आईं। आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं, लेकिन अगले दिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई।
 
पुलिस ने बताया कि अधिकारियों ने CCTV फुटेज और व्यापक जांच के जरिए घटना में शामिल रेंज रोवर की पहचान की और उसे पूर्वी लंदन के एक गैराज तक ट्रेस किया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि बाद में हिरानी ने स्वीकार किया कि वही गाड़ी चला रहे थे।

जांच का नेतृत्व करने वाले डिटेक्टिव कॉन्स्टेबल ट्रिस्टन हंटर ने कहा कि पीड़ित का परिवार अभी भी इस जानलेवा हादसे के असर से जूझ रहा है। हंटर ने कहा कि हमारी संवेदनाएँ मिस्टर अहमद के परिवार और उनके चाहने वालों के साथ हैं, जो उनकी मौत के दुखद नतीजों के साथ जी रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हालांकि कोई भी सजा मिस्टर अहमद के गुजरने से हुए दर्द को कम नहीं कर सकती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से उनके परिवार को कुछ हद तक न्याय मिलेगा और खतरनाक ड्राइवरों को जवाबदेह ठहराने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दिखेगी।

मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि हिरानी को दोषी ठहराने की प्रक्रिया उस जांच के बाद पूरी हुई जिसमें ड्राइवर की पहचान करने और जानलेवा टक्कर में उसकी भूमिका साबित करने के लिए CCTV फुटेज और अन्य सबूतों का इस्तेमाल किया गया था।

'वूलविच क्राउन कोर्ट' के फैसले के बाद हिरानी को छह साल और नौ महीने की जेल की सजा काटनी होगी। 


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