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H-1B और L-1 वीजा अवधि बढ़ाने पर भी लगेगी फीस, नया नियम 9 सितंबर से

यह नियम अमेरिका में उन संगठनों पर लागू होता है जिनके 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, और जहां कुल कर्मचारियों में से 50% से अधिक के पास H-1B या L-1 स्टेटस है।

  U.S. Department of Homeland Security. U.S. Department of Homeland Security. / DHS

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने अपने नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत, संबंधित नियोक्ताओं को H-1B के लिए $4,000 और L-1 स्टेटस बढ़ाने (एक्सटेंशन) की याचिकाओं के लिए $4,500 की फीस देनी होगी। इसमें वे एक्सटेंशन भी शामिल हैं जिनमें एम्प्लॉयर नहीं बदला जाता है। बदला हुआ फाइनल नियम 9 सितंबर, 2026 से लागू होगा।

एजेंसी ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) कुछ H-1B और L-1 वीजा के लिए '9-11 रिस्पॉन्स और बायोमेट्रिक एंट्री-एग्जिट फीस' (9-11 बायोमेट्रिक फीस) से जुड़े नियमों में बदलाव कर रहा है।

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एजेंसी ने कहा कि नियमों में ये बदलाव DHS की कानूनी भाषा की व्याख्या को सही करते हैं। इसके तहत, संबंधित एम्प्लॉयर्स को स्टेटस बढ़ाने की सभी याचिकाओं के लिए '9-11 बायोमेट्रिक फीस' जमा करनी होगी, चाहे उन पर धोखाधड़ी रोकने और उसका पता लगाने वाली फीस लागू हो या न हो। इसमें वे याचिकाएं भी शामिल हैं जिनमें एम्प्लॉयर नहीं बदला जाता है।

स्टेटस की शुरुआती मंजूरी के लिए दी जाने वाली याचिकाओं पर '9-11 बायोमेट्रिक फीस' पहले की तरह ही लागू रहेगी। एजेंसी ने कहा कि ये बदलाव DHS को बायोमेट्रिक एंट्री-एग्जिट सिस्टम लागू करने के कांग्रेस के आदेश का पालन करने में भी मदद करते हैं।

यह नियम उन संगठनों पर लागू होता है जिनके अमेरिका में 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं और जिनकी कुल वर्कफोर्स में से 50% से ज्यादा के पास H-1B या L-1 स्टेटस है।

पहले ये फीस सिर्फ शुरुआती H-1B मंज़ूरी और एम्प्लॉयर बदलने पर लगती थी। एलिसन क्रान्ज ने अपने लिंक्डइन अकाउंट पर लिखा कि नए नियम के तहत अब ये फीस रहने की अवधि बढ़ाने (एक्सटेंशन ऑफ स्टे) पर भी लगेगी। इसका मतलब है कि ज्यादा H-1B कर्मचारियों वाले एम्प्लॉयर को अब हर बार मौजूदा कर्मचारी का स्टेटस रिन्यू करते समय बायोमेट्रिक फीस देनी होगी।

उन्होंने लिखा कि DHS का अनुमान है कि इस बदलाव से FY2026 में $37.9 मिलियन और FY2027 में $40 मिलियन का अतिरिक्त फीस रेवेन्यू मिलेगा।

6 जून, 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने फेडरल रजिस्टर (89 FR 48339) में नियम बनाने का प्रस्ताव (NPRM) जारी किया। इसमें कुछ H-1B और L-1 याचिकाओं के लिए 9-11 बायोमेट्रिक फीस से जुड़े DHS नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया गया था। DHS को NPRM पर कुल 146 कमेंट मिले। इन कमेंट्स में समर्थन, बदलाव के सुझाव और चिंताएं शामिल थीं। कमेंट्स की समीक्षा के बाद, इस अंतिम नियम के जरिए DHS अपने नियमों में प्रस्तावित बदलावों को अपना रहा है ताकि वे 9-11 बायोमेट्रिक फीस के बारे में कांग्रेस के इरादे के अनुरूप हों।

H-1B वीजा एक अस्थायी, एम्प्लॉयर-स्पॉन्सर्ड U.S. नॉन-इमिग्रेंट वर्क वीजा है। यह अमेरिका में कंपनियों को टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, साइंस और मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में खास प्रोफेशनल नौकरियों के लिए विदेशी नागरिकों को काम पर रखने की अनुमति देता है।

हाल के वर्षों में H-1B वीजा पाने वालों में 70% से ज्यादा भारतीय हैं, जो इस प्रोग्राम के तहत फायदा उठाने वालों का सबसे बड़ा ग्रुप है। चीन दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जहां से लगभग 12% लोग यह वीजा पाते हैं।

L-1 वीजा एक नॉन-इमिग्रेंट वर्क वीजा है जो मल्टीनेशनल कंपनियों को किसी कर्मचारी को विदेशी ऑफिस से U.S. ब्रांच, पैरेंट कंपनी, सहयोगी कंपनी या सब्सिडियरी में ट्रांसफर करने की अनुमति देता है।

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