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ट्रंप प्रशासन का H-1B कैप छूट के लिए पात्रता में बदलाव पर विचार

यह नियम फेडरल ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट (OMB) में समीक्षा के अधीन है।

 प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक / Reuters/File

ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा प्रोग्राम में सुधार करने की योजना बना रहा है। इसमें कई बदलाव किए जाएंगे, जैसे कि कैप छूट (सीमा से छूट) के लिए योग्यता में बदलाव, प्रोग्राम की शर्तों का उल्लंघन करने वाले एम्प्लॉयर्स की ज्यादा बारीकी से जांच, और थर्ड-पार्टी प्लेसमेंट पर अधिक निगरानी रखना।

फेडरल रजिस्टर में पोस्ट किए गए प्रस्तावित नियम, 'H-1B नॉन-इमिग्रेंट वीजा क्लासिफिकेशन प्रोग्राम में सुधार', में कार्रवाई की तारीख अगस्त 2026 बताई गई है। इसे शुरू में पिछले साल पोस्ट किया गया था, जिसमें कार्रवाई की तारीख दिसंबर 2025 थी। यह नियम फेडरल ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट (OMB) में समीक्षा के अधीन है।

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प्रस्तावित नियम के अनुसार, "DHS (डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी) H-1B प्रोग्राम में सुधार का प्रस्ताव करता है। इसमें कैप छूट के लिए योग्यता में बदलाव, प्रोग्राम की शर्तों का उल्लंघन करने वाले एम्प्लॉयर्स की ज्यादा बारीकी से जांच, और थर्ड-पार्टी प्लेसमेंट पर ज़्यादा निगरानी रखना शामिल है।"

इन बदलावों का मकसद H-1B नॉन-इमिग्रेंट प्रोग्राम की विश्वसनीयता को बेहतर बनाना और अमेरिकी कर्मचारियों के वेतन और काम की स्थितियों की बेहतर सुरक्षा करना है।

व्हाइट हाउस के पूर्व कमिश्नर अजय जैन भुटोरिया ने इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा कि मैं DHS के इन प्रस्तावित H-1B सुधारों का स्वागत करता हूं। थर्ड-पार्टी प्लेसमेंट पर ज्यादा निगरानी और नियमों का उल्लंघन करने वाले एम्प्लॉयर्स की कड़ी जांच, स्टाफिंग फर्मों के गलत इस्तेमाल को रोकने, वेतन की सुरक्षा करने और प्रोग्राम की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए जरूरी है।



अमेरिकी H-1B वीजा एक नॉन-इमिग्रेंट वर्क वीजा है जो अमेरिकी एम्प्लॉयर्स को ऐसे खास कामों के लिए विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने की अनुमति देता है जिनमें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होती है।

सालाना H-1B वीजा कैप रेगुलर कैप के तहत 65,000 वीजा तय की गई है (जिसमें से 6,800 वीजा चिली और सिंगापुर के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए अलग रखे गए हैं)। इसके अलावा, अमेरिकी संस्थान से मास्टर डिग्री या उससे ऊंची डिग्री रखने वाले लोगों के लिए 20,000 अतिरिक्त वीजा की छूट (एडवांस्ड डिग्री छूट) दी जाती है।

थर्ड-पार्टी प्लेसमेंट व्यवस्था पर निगरानी बढ़ाने का मतलब है कि क्लाइंट/कस्टमर की वर्क साइट पर कर्मचारियों को भेजने वाली कैप-छूट वाली या कैप के दायरे में आने वाली संस्थाओं को कड़ी योग्यता परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा।

DHS ने इस महीने उस 60-दिन की ग्रेस पीरियड (छूट की अवधि) को खत्म करने का भी प्रस्ताव दिया है, जो H-1B कर्मचारियों और कुछ अन्य कानूनी नॉन-इमिग्रेंट्स को नौकरी खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रहने की अनुमति देती है। भुटोरिया ने इस प्रस्ताव की निंदा करते हुए चेतावनी दी कि इस कदम से प्रवासी परिवारों को भारी परेशानी होगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अत्यधिक कुशल प्रतिभा का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

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