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प्रसव योजनाओं से जुड़े पर्यटक वीजा रद्द करेगा अमेरिका, नीति का ऐलान

यह विस्तार ट्रम्प प्रशासन द्वारा हाल ही में उठाए गए उस कदम का परिणाम है जिसमें सभी H-1B और H-4 आवेदकों के लिए सोशल मीडिया स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है।

 सांकेतिक चित्र... सांकेतिक चित्र... / Facebook

अगर अमेरिका में बच्चे के जन्म के इरादे से वीजा के लिए आवेदन किया गया है तो अब आपको निराशा हाथ लगेगी। भारत में अमेरिकी दूतावास का कहना है कि अगर अधिकारियों को लगता है कि कोई आवेदक अपने बच्चे को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के लिए अमेरिका में बच्चे को जन्म देने की योजना बना रहा है, तो पर्यटक वीजा नामंजूर कर दिया जाएगा।

भारत में अमेरिकी दूतावास ने इस सप्ताह कहा कि अगर कांसुलर अधिकारियों को लगता है कि कोई आवेदक अपने प्रवास के दौरान देश में बच्चे को जन्म देने का इरादा रखता है, तो अमेरिका पर्यटक वीजा आवेदनों को अस्वीकार कर देगा।

दूतावास ने X पर एक पोस्ट में इस नीति की घोषणा करते हुए कहा कि अधिकारी पर्यटक वीजा आवेदनों को नामंजूर कर देंगे यदि उन्हें लगता है कि यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य बच्चे को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के लिए अमेरिका में बच्चे को जन्म देना है। इसकी अनुमति नहीं है। दूतावास ने कहा कि ऐसे इरादे दर्शाने वाले मामलों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

यह संदेश वीजा जांच में व्यापक सख्ती के बाद आया है। दूतावास ने कहा कि अमेरिका ने सोशल मीडिया खातों और ऑनलाइन उपस्थिति की अपनी समीक्षा का दायरा बढ़ाकर सभी H-1B विशेष व्यवसाय श्रमिकों और उनके H-4 आश्रितों को शामिल कर लिया है। भारत में कई आवेदकों को हाल ही में ईमेल प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्हें सूचित किया गया है कि उनके वीजा अपॉइंटमैंट को पुनर्निर्धारित किया गया है। 

दूतावास के एक प्रवक्ता ने बताया कि विदेश विभाग पहले से ही छात्र और विनिमय आगंतुक श्रेणियों, जिनमें F, M और J वीजा शामिल हैं, के लिए ऑनलाइन गतिविधियों की समीक्षा करता है। 15 दिसंबर से यह समीक्षा H-1B और H-4 आवेदकों तक भी विस्तारित होगी।

यह विस्तार ट्रंप प्रशासन द्वारा हाल ही में किए गए उस कदम के कारण हुआ है जिसमें सभी H-1B और H-4 आवेदकों के लिए सोशल मीडिया स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे इन वीजा पर निर्भर श्रमिकों और परिवारों के लिए अनिश्चितता की एक नई परत जुड़ गई है।

दूतावास ने कहा कि प्रत्येक मामले की विस्तृत सुरक्षा समीक्षा की जाती है। इसमें यह भी कहा गया है कि कांसुलर अधिकारी यह आकलन करते हैं कि क्या आवेदक से कोई सुरक्षा जोखिम है और क्या व्यक्ति ने मांगे गए वीजा के लिए अपनी पात्रता को विश्वसनीय रूप से स्थापित किया है, जिसमें यह भी शामिल है कि आवेदक प्रवेश की शर्तों के अनुरूप गतिविधियों में संलग्न होने का इरादा रखता है।

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