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USCIS ने RFE और NOID से जुड़ी नीति में बड़े बदलाव किये

अपडेट की गई पॉलिसी से फैसले की प्रक्रिया की विश्वसनीयता फिर से बहाल हो गई है और मौजूदा नियमों को लागू किया जा रहा है, क्योंकि USCIS ने कमियों वाली फाइलिंग के मामले में अधिकारियों को पूरा अधिकार वापस दे दिया है।

 सांकेतिक सांकेतिक / IANS

अमेरिका में रहने, काम करने या पढ़ाई करने वाले हजारों भारतीयों पर असर डालने वाले एक अहम अपडेट में, US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने 5 अगस्त को घोषणा की है कि इमिग्रेशन बेनिफिट के लिए आवेदन करने वालों को याचिका दायर करते समय अपनी पात्रता साबित करनी होगी।

अगर वे किसी बेनिफिट के लिए अपनी पात्रता साबित करने में नाकाम रहते हैं या आवेदन करते समय सभी जरूरी शुरुआती सबूत नहीं देते हैं, तो USCIS नई पॉलिसी के तहत बिना 'रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस' (RFE) या 'नोटिस ऑफ इंटेंट टू डिनाई' (NOID) जारी किए ही उनके इमिग्रेशन बेनिफिट के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। फॉर्म के निर्देशों में सभी जरूरी शुरुआती दस्तावेजों के बारे में बताया गया है, और अधिकारी फैसले की प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी सामग्रियों का मूल्यांकन करेंगे।

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ये नए नियम कई तरह की याचिकाओं पर लागू होंगे, जिनमें H-1B, L-1, O-1, EB-1, ग्रीन कार्ड, OPT, STEM-OPT, H-4 EAD, स्टूडेंट स्टेटस, विजिटर स्टेटस या डिपेंडेंट स्टेटस में बदलाव या उसे बढ़ाने के आवेदन, और एडवांस पैरोल या री-एंट्री परमिट के अनुरोध शामिल हैं।

ये बदलाव USCIS मैनुअल में सबूतों के मानकों, RFE और NOID से जुड़ी पॉलिसी को अपडेट करने के तौर पर किए जा रहे हैं। इमिग्रेशन बेनिफिट के अनुरोधों पर फैसला करते समय, USCIS बेनिफिट अनुरोध के संबंध में जमा किए गए किसी भी संबंधित सबूत को अनुरोध का ही हिस्सा मानता है।

इन बदलावों के पीछे की वजह यह है कि इमिग्रेशन बेनिफिट के लिए पात्रता साबित करने की ज़िम्मेदारी आवेदन करने वाले या आवेदक की होती है, और उन्हें फ़ैसले की प्रक्रिया के दौरान भी अपनी पात्रता बनाए रखनी होती है। जब कोई आवेदक या याचिकाकर्ता सबूत पेश करने की इस ज़िम्मेदारी को पूरा करता है- और यह दिखाता है कि जहां जरूरी हो, वहां उनके पक्ष में फैसला लेना उचित है- तो USCIS अधिकारी अनुरोध को मंजूरी दे देते हैं। इसके विपरीत, अगर अनुरोध करने वाला सबूत पेश करने की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता है, तो अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा।

1994 में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) द्वारा बनाए गए इमिग्रेशन बेनिफिट से जुड़े फैसलों के नियमों के तहत, USCIS के पास उचित परिस्थितियों में RFE या NOID जारी करने का पूरा अधिकार है। USCIS बिना RFE या NOID जारी किए भी अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है, खासकर तब जब अनुरोध को मंजूरी देने का कोई कानूनी आधार न हो या जब अनुरोध करने वाला जरूरी शुरुआती सबूत जमा करने में नाकाम रहे।

नई पॉलिसी मेमो के अनुसार, पिछली ज़रूरतों की वजह से USCIS अधिकारी अधूरे मामलों को खारिज करने के अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करने से हिचकिचाते थे। इससे आवेदकों को 'प्लेसहोल्डर' या काफी हद तक अधूरे आवेदन जमा करके अस्थायी काम की अनुमति जैसे फायदे पाने का मौका मिल जाता था, जबकि उनके मुख्य अनुरोध लंबित रहते थे। बिना ठोस आधार या नियमों का पालन न करने वाले आवेदनों के लिए RFE और NOID जारी करने से प्रोसेसिंग का समय बढ़ जाता था, फ़ैसले की कतारें लंबी हो जाती थीं और एजेंसी का खर्च बढ़ जाता था। ये बोझ अंततः ज्यादा फाइलिंग फीस के जरिए सभी आवेदकों पर ही पड़ता था। USCIS के अनुसार, ये मानक DHS के मौजूदा नियमों के खिलाफ थे, जिनके तहत आवेदकों को फाइलिंग के समय अपनी पात्रता साबित करनी होती है और सभी जरूरी शुरुआती सबूत जमा करने होते हैं।

अपडेट की गई पॉलिसी फ़ैसले की प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बहाल करती है और मौजूदा नियमों को लागू करती है, क्योंकि USCIS ने अधूरे आवेदनों के मामले में अधिकारियों को पूरा अधिकार वापस दे दिया है। अब अधिकारियों के लिए किसी मामले को खारिज करने से पहले RFE या NOID जारी करना जरूरी नहीं है। अगर किसी फायदे के अनुरोध में शुरुआती सबूतों की कमी है, बुनियादी कानूनी पात्रता साबित नहीं हो पाती है, या अनुरोध में कोई ठोस आधार नहीं है, तो अधिकारी उसे सीधे खारिज कर सकते हैं।

अधिकारियों के पास RFE या NOID जारी करने का विकल्प भी है, लेकिन ऐसा करना अब पूरी तरह से उनकी मर्जी पर निर्भर है और यह केवल उचित परिस्थितियों में ही किया जाएगा, न कि यह अपने-आप होने वाली प्रक्रिया होगी। अधूरे आवेदनों पर शुरू में ही कार्रवाई करके, अपडेट की गई पॉलिसी गलत तरीकों को रोकती है, सिस्टम में जमा पेंडिंग मामलों को कम करती है और यह सुनिश्चित करती है कि एजेंसी के संसाधन सही ढंग से भरे गए आवेदनों पर ही लगाए जाएं।

नई पॉलिसी के नियमों के अनुसार, जब USCIS कोई RFE जारी करता है, तो नियमों में कहा गया है कि नोटिस में "जवाब देने की समय-सीमा बताई जाएगी, लेकिन किसी भी स्थिति में RFE में दिया गया अधिकतम जवाब का समय 12 हफ्ते ज्यादा नहीं होगा, और न ही NOID में दिया गया अधिकतम जवाब का समय 30 दिनों से ज्यादा होगा"। RFE या NOID का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, जब नोटिस डाक से भेजे जाते हैं, तो जवाब देने की समय-सीमा में 3 दिन और जोड़ दिए जाते हैं।

पुरानी पॉलिसी के तहत, अधिकारियों को आम तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा 12 हफ़्ते का जवाब देने का समय देकर स्टैंडर्ड समय-सीमा का पालन करना होता था। इसमें नियम के उलट, जब RFE या NOID को अमेरिका के बाहर मेल किया जाता था, तो जवाब देने की समय-सीमा में 14 दिन और जोड़ दिए जाते थे। USCIS अब नियमों और प्रक्रियाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी गाइडेंस को अपडेट कर रहा है। नियमों के तहत, अधिकारियों के लिए स्टैंडर्ड 12 हफ्ते के जवाब देने के समय के साथ RFE जारी करना जरूरी नहीं है, बल्कि जवाब देने का ज्यादा से ज्यादा समय 12 हफ्ते से ज्यादा  नहीं हो सकता। इसके अलावा, USCIS अब अमेरिका के बाहर मेल किए गए नोटिस का जवाब देने के लिए बेनिफिट मांगने वालों को 14 दिन का अतिरिक्त समय नहीं देता है, क्योंकि नियम मेल से भेजे गए नोटिस के लिए केवल 3 दिन का अतिरिक्त समय देते हैं।

USCIS ने साफ किया है कि सबूत, RFE और NOID पर अपडेट की गई गाइडेंस USCIS की पॉलिसी को नियमों के अनुरूप बनाती है। इससे USCIS अधिकारियों को स्पष्टता मिलती है, फैसलों में एकरूपता आती है, बेनिफिट मांगने वालों के लिए स्पष्ट उम्मीदें और गाइडलाइंस तय होती हैं, बेनिफिट मांगने वालों को जरूरी शुरुआती सबूत जमा करने में सावधानी बरतने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और उन बेनिफिट मांगने वालों को अनुचित फ़ायदा मिलने से रोका जाता है जो अधूरे आवेदन जमा करते हैं जबकि दूसरे सभी जरूरी सबूत मिलने का इंतजार करते हैं (इससे यह पक्का होता है कि प्रायोरिटी डेट और अन्य लाभ निष्पक्ष रूप से दिए जाएं) और स्टेकहोल्डर्स के साथ भरोसा बढ़ता है। नई पॉलिसी तुरंत लागू हो गई है और यह 5 अगस्त, 2026 को या उसके बाद लंबित या दायर किए गए आवेदनों पर लागू होती है।

USCIS की रिलीज के अनुसार, "नई पॉलिसी USCIS की प्रक्रियाओं को लंबे समय से चले आ रहे DHS के नियामक अधिकार और फॉर्म के निर्देशों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ती है, इमिग्रेशन सिस्टम की विश्वसनीयता बहाल करने में मदद करती है, और विदेशियों के लिए बेकार या बिना आधार के बेनिफिट आवेदन दायर करना मुश्किल बनाती है।"

वॉशिंगटन DC स्थित इमिग्रेशन अटॉर्नी केविन जे. एंड्रयूज के अनुसार, USCIS अब बिना RFE जारी किए आवेदन को अस्वीकार कर सकता है और नई पॉलिसी मेमो USCIS के अधिकारियों को जरूरी शुरुआती सबूत न होने पर बिना RFE या NOID के मामले को अस्वीकार करने का पूरा अधिकार देती है। एंड्रयूज ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "यह पॉलिसी उन मामलों पर भी लागू होती है जो अभी लंबित हैं। इसके अलावा, USCIS ने साफ किया है कि 12 हफ्ते की RFE विंडो अब ज्यादा से ज्यादा समय-सीमा है, और अधिकारी कम समय-सीमा भी तय कर सकते हैं।" उन्होंने कहा, "यह देखना बाकी है कि इस पॉलिसी मेमो को कैसे लागू किया जाएगा, लेकिन ज्यादा डीटेल्ड रिक्वेस्ट का जवाब देने के लिए कम समय देना सही नहीं लगता और इससे USCIS के खिलाफ और ज्यादा कानूनी मामले हो सकते हैं।"

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